Edited By Pardeep,Updated: 05 Mar, 2024 04:19 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि एक गैंगस्टर द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति गैंगस्टर कानून के तहत कुर्क की जा सकती है। अदालत ने आजमगढ़ के कथित गैंगस्टर राजेन्द्र यादव की पत्नी मीना यादव द्वारा दायर एक आपराधिक अपील खारिज करते...
नेशनल डेस्कः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि एक गैंगस्टर द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति गैंगस्टर कानून के तहत कुर्क की जा सकती है। अदालत ने आजमगढ़ के कथित गैंगस्टर राजेन्द्र यादव की पत्नी मीना यादव द्वारा दायर एक आपराधिक अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
मीना यादव ने विशेष न्यायाधीश के चार मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। विशेष न्यायाधीश ने आजमगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की के आदेश को सही करार दिया था।
न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अपील खारिज करते हुए कहा, “इस अदालत का विचार है कि जो संपत्ति कुर्क की गई, वह गैंगस्टर राजेन्द्र यादव ने अपराध से अर्जित आय से अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी।”