Edited By Seema Sharma,Updated: 16 Apr, 2018 04:30 PM
जोधपुर हाईकोर्ट प्रवचन कर्ता आसाराम के खिलाफ बलात्कार के मामले में फैसला जेल की अदालत से सुनाने के बारे में राजस्थान पुलिस की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं हो इसके लिए अदालत से जेल में ही...
जोधपुर (राजस्थान): जोधपुर हाईकोर्ट प्रवचन कर्ता आसाराम के खिलाफ बलात्कार के मामले में फैसला जेल की अदालत से सुनाने के बारे में राजस्थान पुलिस की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं हो इसके लिए अदालत से जेल में ही अदालत लगाकर मामले में फैसला सुनाने की गुजारिश की है। इस मामले में 25 अप्रैल को फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। पुलिस आयुक्त अशोक राठौड़ ने कहा कि बलों ने न्यायपालिका से अनुरोध किया है कि वह अदालत से मामले में फैसला नहीं सुनाए क्योंकि इससे अदालत परिसर में सुरक्षाबलों और आसाराम के अनुयायियों के बीच झड़प हो सकती है। उन्होंने उन खबरों से भी इंकार किया कि पुलिस ने अदालत से मामले में फैसला 25 अप्रैल की बजाय 17 अप्रैल को ही सुनाने का अनुरोध किया है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.के. व्यास ने कहा, ‘‘हमने शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा होने के मद्देनजर जेल की अदालत से ही मामले में फैसला सुनाने का अनुरोध करते हुए आवेदन दिया है।’’ अपने आवेदन में पुलिस ने कहा है कि फैसले के दिन शहर में आसाराम के अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे और वे फैसला सुनाए जाने के बाद हिंसा कर सकते हैं। पुलिस ने अपने आवेदन में यह भी कहा कि आसाराम और आम जनता की सुरक्षा के लिए भी इस तरह के कदम की आवश्यकता है। विशेष एससी-एसटी अदालत ने इस मामले में सात अप्रैल को ही अंतिम दलीलों पर सुनवाई पूरी कर ली थी। सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साई के खिलाफ बलात्कार और उन्हें अवैध तरीके से कैद करके रखने समेत अन्य आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।