जम्मू-कश्मीर पर EC की बैठक, केंद्र की हरी झंडी के बाद शुरू होगा परिसीमन

Edited By Seema Sharma,Updated: 13 Aug, 2019 03:41 PM

informal discussion on delimitation in jammu and kashmir

जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अनौपचारिक चर्चा की। आयोग के सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के मुताबिक परिसीमन के लिए औपचारिक

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अनौपचारिक चर्चा की। आयोग के सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने निर्वाचन आयोग को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के मुताबिक परिसीमन के लिए औपचारिक रूप से अभी तक पत्र नहीं लिखा है। गृह मंत्रालय के पत्र लिखने के बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा-60 के तहत जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी।

 

समझा जाता है कि आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया की जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में एक विधानसभा होगी। केंद्र शासित प्रदेश लेह में विधानसभा नहीं होगी।

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