Edited By Yaspal,Updated: 01 Aug, 2018 12:40 AM
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (आनआरसी) से बाहर रह गये लोगों की आपत्तियां निष्पक्ष रूप से दर्ज की जानी चाहिए, साथ ही इसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाना चाहिए।