न्यूज वेबसाइट के खिलाफ जय शाह के मामले की सुनवाई स्थगित

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Oct, 2017 06:02 PM

jai shah case hearing adjourned against news website

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ के खिलाफ दायर किये गये आपराधिक मानहानि...

अहमदाबाद: भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ के खिलाफ दायर किये गये आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई आज मेट्रोपॉलिटिन अदालत ने स्थगित कर दी। शिकायतकर्ता के वकील के अदालत में उपस्थित नहीं होने की वजह से सुनवाई स्थगित की गई। जय शाह के वकील ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट एस के गढ़वी से वक्त मांगते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता एस वी राजू अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि वह उच्च न्यायालय में व्यस्त हैं। 

अदालत ने समय देते हुये मामले की सुनवाई 16 अक्तूबर तक स्थगित कर दी। जय शाह ने एक खबर को लेकर सोमवार को मेट्रोपॉलिटिन अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। खबर में दावा किया गया था कि उनकी फर्म टेंपल इंटरप्राइजेज का टर्नओवर भाजपा के 2014 में सत्ता में आने के बाद बेहद तेजी से बढ़ा। मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत अदालती जांच (यह देखने के लिये कि मामले में आगे की कार्यवाही के लिये पर्याप्त आधार है या नहीं) का आदेश दिया था। अपनी याचिका में शाह ने एक लेख के जरिये शिकायतकर्ता की मानहानि और छवि को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का अनुरोध किया था।

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