Edited By vasudha,Updated: 16 Jan, 2019 12:50 PM
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को खत्म करने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस औपनिवेशिक कानून की जरूरत नहीं है...
नेशनल डेस्क: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को खत्म करने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस औपनिवेशिक कानून की जरूरत नहीं है।
उनका यह बयान उस वक्त आया है जब जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में दो साल पहले हुई कथित नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है जिसमें धारा 124ए भी लगाई गयी है।
सिब्बल ने ट्वीट किया कि देशद्रोह के कानून (आईपीसी की धारा 124ए) को खत्म किया जाए। यह औपनिवेशिक है। उन्होंने कहा कि असली देशद्रोह तब होता है जब सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं, हिंसा भड़काकर शांति एवं सुरक्षा की स्थिति खराब करते हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा कि इन लोगों को 2019 (लोकसभा चुनाव) में दंडित करिये। सरकार बदलो, देश बचाओ।