Edited By Anil dev,Updated: 18 Oct, 2019 10:51 AM
केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां पर गैर-अनुदानित निजी शिक्षा संस्थानों समेत निजी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली शिक्षिकाओं एवं अन्य महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ कानून के तहत छुट्टियां मिलेंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से...
तिरुवनंतपुरम: केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां पर गैर-अनुदानित निजी शिक्षा संस्थानों समेत निजी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली शिक्षिकाओं एवं अन्य महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ कानून के तहत छुट्टियां मिलेंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूरी मिल गई है।
26 सप्ताह का मिलेगा मातृत्व अवकाश
नए कानून के अनुसार निजी शिक्षा क्षेत्र की हजारों महिला कर्मचारी भी अब से सरकारी महिला कर्मचारियों की तरह 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश ले सकेंगी। साथ ही नियोक्ता को प्रति माह कर्मचारी को 1,000 रुपए का चिकित्सा भत्ता भी देना होगा। राज्य के निजी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारी लंबे समय से मातृत्व लाभ उपलब्ध करवाने की मांग कर रही थीं।