Edited By Anil dev,Updated: 09 Sep, 2019 01:48 PM
केरल के 34 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पत्नी को कथित तौर पर व्हाट्सएप पर तीन तलाक देने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित पत्नी की शिकायत के बाद कुद्लु गांव के रहने वाले बी.एम. अशरफ के खिलाफ रविवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई है।
कासरगोड: केरल के 34 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पत्नी को कथित तौर पर व्हाट्सएप पर तीन तलाक देने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित पत्नी की शिकायत के बाद कुद्लु गांव के रहने वाले बी.एम. अशरफ के खिलाफ रविवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसकी पत्नी (29)श्रीबाग की रहने वाली है। शिकायत के अनुसार 15 मार्च को अशरफ ने व्हाट्सएप पर वॉइस मेसेज के जरिए तीन बार तलाक कहा।
पुलिस ने किया मामला दर्ज
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि तलाक देते समय आरोपी खाड़ी देश में था। महिला के अनुसार अशरफ ने उसके भाई के व्हाट्सएप पर वॉइस मेसेज भेजा था। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि साइबर प्रकोष्ठ की मदद से गहन जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।