डॉक्टरों-नर्सों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, राष्ट्रपति कोविंद ने दी अध्यादेश को मंजूरी...बना

Edited By Seema Sharma,Updated: 23 Apr, 2020 08:02 AM

law on stringent punishment provisions for attack on health workers apply

कोरोना वायरस से लड़ने में देवदूत की भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार देर रात को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही अब यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। सरकार ने इस...

नेशनल डेस्कः कोरोना वायरस से लड़ने में देवदूत की भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार देर रात को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही अब यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। सरकार ने इस अध्यादेश के जरिये महामारी अधिनियम, 1897 में संशोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार सुबह हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी।

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कोविंद ने देर रात महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 पर हस्ताक्षर किए। इस अध्यादेश में प्रावधान है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम सात साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। साथ ही किसी स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी या क्लिनिक आदि को नुकसान पहुंचाने वाले को उस संपत्ति के बाजार मूल्य की दुगुनी राशि हर्जाने के रूप में देनी होगी। इसमें 30 दिन के भीतर जांच और एक साल के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान है। डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल कर्मचारियों समेत सभी स्वास्थ्यकर्मियों को यह कानून सुरक्षा मुहैया कराएगा।

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