Edited By Yaspal,Updated: 24 Jul, 2021 07:26 PM
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब और पॉवरफुल हो गए हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की शक्तियों में इजाफा करते हुए एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस कमिश्नर को 18 अक्तूबर
नेशनल डेस्कः दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब और पॉवरफुल हो गए हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की शक्तियों में इजाफा करते हुए एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस कमिश्नर को 18 अक्तूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने की ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह आदेश ऐसे समय में दिया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे हैं।
उधर, संसद में जारी मानसून सत्र के साथ केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करने के लिए 200 किसानों का एक समूह दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचा। नौ अगस्त तक यहां किसानों का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन चलेगा। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जंतर मंतर पर अधिकतम 200 किसानों को नौ अगस्त तक प्रदर्शन की विशेष अनुमति दी है।