Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Aug, 2017 06:29 PM
आधार संख्या को पैन से जोड़ने की अंतिम मियाद में हाल फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा
नई दिल्ली: यूनीक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के सीईओ अजय भूषण पांडे कहा कि आधार संख्या को पैन से जोड़ने की अंतिम मियाद में हाल फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लोगों को अपना आधार 31 अगस्त की तय समय सीमा से पहले पैन से जोड़ना होगा।
निजता के अधिकार पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आधार और पैन को जोड़ने को लेकर बना संशय दूर हो गया है। गुरुवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। इसके तुरंत बाद से आधार को लेकर भी कई तरह के शंकाएं व्यक्त की जा रही थी। पांडे ने स्पष्ट किया कि फैसले ने आयकर रिटर्न और दूसरी योजनों में आधार के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई है।
उन्होंने कहा कि सरकारी सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य कई लाभ जो आधार से जुड़े हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।अजय भूषण पांडे ने कहा कि आयकर कानून में संशोधन के जरिए पैन और आधार को जोड़ना अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने भरोसा जताया कि कानून जुटाए गए डाटा को सुरक्षित रखकर निजता के मौलिक अधिकार पर खरा उतरेगा। कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर कोई जानकारी देने से इन्कार कर सकता है। इस सवाल के जवाब में पांडे ने कहा कि आज की तारीख में आधार कानून वैध है और फैसले में इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
इस बीच, इंफोसिस के नवनिर्वाचित चेयरमैन और आधार की नींव रखने वाले नंदन नीलेकणि का कहना है कि आधार भविष्य में और सुदृढ़ होकर सामने आएगा।