Edited By shukdev,Updated: 01 May, 2020 09:00 PM
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। यह चार मई से सत्रह तक जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के ....
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने 4 मई से देश के ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब के ठेके और तंबाकू की दुकानें खोलने के लिए भी मंजूरी दे दी है । ग्रीन और ऑरेंज जोन में इन दुकानो को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमो का पालन करना होगा हालांकि मॉल में इन दुकानों को खोलने की अनुमति नही दी गई है। इन दुकानों के भीतर एक वक्त में पांच से ज्यादा लोगों का प्रवेश नही हो सकेगा और लोगों को कम से कम छह फीट की दूरी पर खड़ा होना होगा। पब्लिक प्लेस पर गुटका, पान मसाला और शराब के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।