Edited By Radhika,Updated: 01 Aug, 2026 01:08 PM

अगर आप अपनी ITR फाइल करना भूल गए हैं और डेडलाइन भी निकल गई है तो टेंशन लेने की जरुरत नहीं। इनकम टैक्स विभाग द्वारा ITR Filing की डेडलाइन के बाद भी ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसके माध्यम आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं।
ITR Filing Deadline: अगर आप अपनी ITR फाइल करना भूल गए हैं और डेडलाइन भी निकल गई है तो टेंशन लेने की जरुरत नहीं। इनकम टैक्स विभाग द्वारा ITR Filing की डेडलाइन के बाद भी ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसके माध्यम आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में-
1. बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल करें
बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं। इसके लिए अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको इसके लिए 1000 रुपए लेट फीस देनी होगी। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। इसके अलावा यदि आपकी कुल आय कर-मुक्त सीमा से कम है, तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। साथ ही यह भी ध्यान दें कि यदि आपका कोई टैक्स बकाया है, तो लेट फीस के अलावा धारा 234A के तहत 1% प्रति माह की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।
2. 31 दिसंबर की डेडलाइन भी छूट जाए तो क्या करें?
अगर आप 31 दिसंबर तक की बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करने से चूक गए हैं तो आपके पास ITR-U (Updated Return) फाइल करने का ऑप्शन भी रहता है। इसे आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीनों के अंदर भर सकते हैं। इसमें आपको एक्सट्रा पेनल्टी 25% से 50% तक देनी पड़ सकती है।
3. लेट ITR फाइल करने के नुकसान
अगर आप ITR लेट फाइल करते हैं तो आपके पास शेयर मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) या बिजनेस से हुए घाटे को अगले सालों के मुनाफे के साथ एडजस्ट करने की सुविधा खत्म हो जाती है। अगर आपका TDS कटता है तो इसके रिफंड के लिए अधिक समय तक का इंतजार करना होगा।
अब आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए?
Income Tax Portal पर जाकर अपना Annual Information Statement (AIS) डाउनलोड करके अपनी सभी वित्तीय जानकारियों के बारे में और अपनी सभी वित्तीय जानकारियों जांचें। अगर कोई बकाया टैक्स है तो उसकी पेमेंट करें इसके अलावा 31 दिसंबर तक बिना किसी इंतजार के जल्द से जल्द बिलेटेड रिटर्न जमा कर दें।