CBI का बड़ा एक्शन, 40 लाख रुपये रिश्वत केस में IRS officer विनय कुमार कंथेटी को किया गिरफ्तार

Edited By Updated: 22 Sep, 2026 11:09 AM

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CBI ने सोमवार को ऋषिकेश से IRS अधिकारी और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (CGST) के एडिशनल कमिश्नर विनय कुमार कंथेटी को 40 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया।

मुंबई:  CBI ने महाराष्ट्र में पत्थर खदान कंपनी से जुड़े GST और रॉयल्टी के मामले को सुलझाने के लिए 40 लाख रुपये की कथित रिश्वत मांगने के सिलसिले में उत्तराखंड के ऋषिकेश से 'फरार' IRS अधिकारी विनय कुमार कंथेटी को हिरासत में लिया है।

एजेंसी ने बताया कि 27 अगस्त को एक ट्रैप ऑपरेशन में, CBI ने कस्टम्स हाउस एजेंट नरिंदर राजपूत को CGST के सुपरिटेंडेंट राकेश कुमार सिन्हा और कंथेटी की ओर से कथित तौर पर 40 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा था। अधिकारियों ने बताया कि CBI ने कंथेटी (2009 बैच के IRS अधिकारी, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में CGST के एडिशनल कमिश्नर के तौर पर तैनात थे) और सिन्हा को भी गिरफ़्तार किया था और तीनों को ठाणे की अदालत में पेश किया था, जिसने एजेंसी की हिरासत की मांग को खारिज कर दिया था।

CBI के प्रवक्ता ने सोमवार को एक बयान में कहा, "CBI ने बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिविज़न एप्लीकेशन के ज़रिए उस आदेश को चुनौती दी। 16.09.2026 के आदेश के ज़रिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI की रिविज़न याचिका को मंज़ूरी दी, स्पेशल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपियों को दो दिन की CBI हिरासत में भेज दिया।"

बयान में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने CBI की गिरफ़्तारी में कोई कमी नहीं पाई और पाया कि गिरफ़्तारी के आधार आरोपियों को लिखित रूप में बताए गए थे और संबंधित परिवार के सदस्यों और वकीलों को भी उचित रूप से सूचित किया गया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद, CBI ने आरोपी सुपरिटेंडेंट और कस्टम्स हाउस एजेंट को दो दिन के लिए हिरासत में लिया और बाद में संबंधित अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

प्रवक्ता ने कहा, "हालांकि, आरोपी एडिशनल कमिश्नर हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय फरार हो गए थे। अब उन्हें ऋषिकेश में ढूंढ लिया गया है और CBI ने हिरासत में ले लिया है।" यह मामला शिकायतकर्ता की कंपनी से जुड़ी कार्यवाही के सिलसिले में 1.50 करोड़ रुपये की अवैध रिश्वत की मांग से जुड़ा है। बातचीत के दौरान यह मांग घटाकर 40 लाख रुपये कर दी गई थी।

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