मुबंई में 30 हजार लोगों की हत्या की साजिश नाकाम, पुलिस ने जहरीले कैप्सूल बांट रहे आरोपी को किया गिरफ्तार

Edited By Updated: 28 Jun, 2026 01:13 PM

mumbai police arrested an accused who was distributing poisonous capsules

मुबंई में मोहर्रम जुलूस के दौरान एक व्यक्ति द्वारा लोगों को कथित तौर पर जहरीले कैप्सूल बांटने का मामला सामने आया है।  मुंबई के जेजे और भायखला इलाके में आरोपी लोगों को 'दर्द से राहत' देने के नाम पर जहरीले कैप्सूल दे रहा था। पुलिस ने आरोपी फैयाज...

नेशनल डेस्कः मुबंई में मोहर्रम जुलूस के दौरान एक व्यक्ति द्वारा लोगों को कथित तौर पर जहरीले कैप्सूल बांटने का मामला सामने आया है।  मुंबई के जेजे और भायखला इलाके में आरोपी लोगों को 'दर्द से राहत' देने के नाम पर जहरीले कैप्सूल दे रहा था। पुलिस ने आरोपी फैयाज प्रेमजी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने कुल 30 हजार खाली कैप्सूल और 50 किलो जिंक फॉस्फाइड मंगवाया था। पुलिस के मुताबिक, मुबंई में 30 हजार लोगों की हत्या की साजिश को नाकाम किया गया। 

क्या है पूरा मामला?
मुंबई के जेजे और भायखला इलाके में एक व्यक्ति लोगों को 'दर्द से राहत' देने के नाम पर जहरीले कैप्सूल दे रहा था। मोहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने इन कैप्सूल को ले लिया, जिससे एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई और उसे पेट दर्द तथा उल्टी होने लगी। इस घटना के बाद लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी फैयाज प्रेमजी पुणे का रहने वाला है और वह पेंट का काम करता है। उसके पास लगभग 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि हर कैप्सूल में करीब 1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड भरा गया था। आरोपी ने बताया कि उसने 30 हजार और 50 किलो जिंक फॉस्फाइड मंगाया था। आरोपी 30 हजार कैप्सूल तैयार करके बड़ी साजिश रच रहा था, जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया। 

क्या होता है जिंक फॉस्फाइड?

जिंक फॉस्फाइड बेहद खतरनाक रसायन है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से चूहों को मारने वाली दवा में किया जाता है। यह शरीर में पहुंचने के बाद पेट के एसिड के संपर्क में आकर जहरीली फॉस्फीन गैस बनाता है।

जांच में पता चला है कि आरोपी 2025 में ईरान और इराक भी गया था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 110 और 123 के तहत जहर देने और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, फैयाज प्रेमजी शिया खोजा मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है।
 

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