ओडिशा के विधायक मोहम्मद मुकीम को मिली राहत, SC ने सज़ा की निलंबित

Edited By Radhika,Updated: 23 Apr, 2024 05:51 PM

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Supreme Court ने ओडिशा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम की सजा को निलंबित कर दिया है। ये आडिशा से कांग्रेस के विधायक हैं और इन पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज था। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ...

 नेशनल डेस्क: Supreme Court ने ओडिशा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम की सजा को निलंबित कर दिया है। ये आडिशा से कांग्रेस के विधायक हैं और इन पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज था। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली विधायक की याचिका पर ओडिशा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।

बता दें कि विधायक मोहम्मद मुकीम को विजिलेंस कोर्ट द्वारा 29 सितंबर 2022 को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया था। विजिलेंस कोर्ट ने अपने आदेश में बताया था कि मुकीम ने मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर रहते हुए एक आईएएस अफसर के साथ मिलकर एक रियल एस्टेट फर्म को फायदा पहुंचाया था। उस समय पर कोर्ट ने विधायक को 50 हज़ार रुपए के ज़ुर्माने के साथ 3 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद मुकीम द्वारा हाईकोर्ट में दायर करवाई गई अपील को 10 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। 

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