बेघर नहीं होंगे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी, हाईकोर्ट ने DDA के बुलडोज़र चलाने पर लगाई ब्रेक

Edited By Radhika,Updated: 13 Mar, 2024 01:58 PM

pakistani hindu refugees will not be rendered homeless

दिल्ली हाईकोर्ट से पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। कोर्ट ने DDA (दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी) के पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोज़र चलवाने पर रोक लगा दी।

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट से पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। कोर्ट ने DDA (दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी) के पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोज़र चलवाने पर रोक लगा दी। साथ ही कहा गया है कि  इनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही न की जाएगी।

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19 मार्च को होगी अगली सुनवाई-

संबंधित मामले में 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। वहीं 4 मार्च को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी। दायर याचिका में कहा गया था कि 06 मार्च तक शरणार्थियों को शिविर खाली करने होंगे। साथ ही ऐसा कहा गया था कि यदि शिविर खाली नहीं किया जाएगा तो उसे गिरा दिया जाएगा।  

इस कारण जारी हुआ था नोटिस- 

आपको बता दें कि 29 जनवरी को नेशनल ग्रीम ट्रिब्यूनल के यमुना बाढ़ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर कार्रवाई करते हुए डीडीए ने निवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया था।

 

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