SC का बड़ा फैसला, दिल्ली में अवैध फैक्ट्रियों को बंद करने का दिया आदेश

Edited By vasudha,Updated: 11 Oct, 2018 12:44 PM

sc order to closure of illegal factories in delhi

दिल्ली में अवैध निर्माण और सीलिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपना रखा है। ​कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए आवासीय इलाकों में चल रहे अवैध इंडस्ट्रियल यूनिटों को बंद कराने का आदेश दिया है...

नेशनल डेस्क:  दिल्ली में अवैध निर्माण और सीलिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपना रखा है। ​कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए आवासीय इलाकों में चल रही अवैध इंडस्ट्रियल यूनिटों को बंद कराने का आदेश दिया है। 
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पीठ ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मॉनिटरिंग कमेटी के गठन के 15 साल हो जाने के बावजूद आज भी दिल्ली में रिहायशी इलाकों में इंडस्ट्रियल यूनिटें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करें कि रिहायशी इलाकों में अवैध तरीके से जो इंडस्ट्रियल यूनिटें चल रही हैं, उन्हें 15 दिन के अंदर सील किया जाए। 
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गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली सीलिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण हो रहा है। पीठ ने दिल्ली सरकार और नगर निगम से कहा कि क्या आप लोग दिल्ली में तबाही का इंतजार कर रहे हैं।
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