Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Aug, 2017 08:27 PM
जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार वाले अनुच्छेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट अब दिवाली के बाद सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली:जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार वाले अनुच्छेद 35ए पर सुप्रीम कोर्ट अब दिवाली के बाद सुनवाई करेगा। जस्टिस जे एस केहर के बैंच ने इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर सरकार की अपील को मजंूर कर ली है। यह मामला वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और एडवोकेट शोयब आलम ने बैंच के सामने रखा। बैंच ने उनकी अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि दिवाली के बाद इस मामले की सुनवाई करने में एससी को कोई ऐतराज नहीं है।
इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई तीन जजों वाली बैंच करेगी और अगर जरूरी हुआ तो इसे पांच जजों वाले बैंच को भी सौंपा जा सकता है। कोर्ट ने चारू वाली खन्ना द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार वाले आर्टिक्ल 35ए पर सुनवाई करते हुए यह बात कही थी। याचिका में संविधान के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है जिसमें महिलाओं को शादी के पास राज्य के बाहर शादी करने के बाद जम्मू कश्मीर के अधिकार समाप्त हो जाने संबंधी बात भी कही गई थी। आर्टिक्ल 35ए 1954 में राष्ट्रपति की अनुमति से लागू किया गया था और इसके तहत जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास विशेषाधिकार हैं।
इससे जम्मू कश्मीर विधानसभा को भी कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। वहीं सेक्शन 6 में जम्मू कश्मीर की महिलाओं के पास उस समय राज्य में संपत्ति व अन्य अधिकार नहीं रह जाते हें जब वे राज्य से बाहर शादी करती हैं तो। उसके बच्चों को राज्य का स्थायी नागरिकता प्रमाणपत्र नहीं मिलता है।