Edited By Anil dev,Updated: 20 Oct, 2020 11:51 AM
देश भर में विभिन्न राज्य सरकारें वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी लगवाने पर जोर दे रही हैं। अगर आप बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन चला रहे हैं तो मोटर वाहन कानून के तहत, परिवहन विभाग और यातायात अधिकारी 5,000 से लेकर 10,000...
नई दिल्ली: देश भर में विभिन्न राज्य सरकारें वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी लगवाने पर जोर दे रही हैं। अगर आप बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन चला रहे हैं तो मोटर वाहन कानून के तहत, परिवहन विभाग और यातायात अधिकारी 5,000 से लेकर 10,000 का जुर्माना भी लगा सकता है। वैसे तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2018 में वाहन निर्माताओं के लिए अप्रैल 2019 से एचएसआरपी देना अनिवार्य कर दिया था और साथ ही नंबर प्लेट नियमों के लिए दिशानिर्देश भी तय किए थे।
राज्य सरकारों ने एचएसआरपी की उपलब्धता न होने और कई कारणों से इसे सख्ती से लागू नहीं किया है। हालांकि, दिल्ली परिवहन विभाग ने अब 30 अक्टूबर से पहले इसे लगवाना अनिवार्य कर दिया है और इस फैसले को अब लागू करने के कारण राजधानी में एचएसआरपी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी तरह देश के अन्य हिस्सों में वाहन मालिक एचएसआरपी के साथ अपने वाहन की नंबर प्लेट को बदलने के लिए सरकारी अधिकृत विक्रेताओं के पास भी जा रहे हैं।