मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है? इस सवाल पर फैसले के बाद होगा स्वामी की अयोध्या याचिका का उल्लेख

Edited By Anil dev,Updated: 25 Jul, 2018 12:45 PM

supreme court bjp subramaniam swamy deepak mishra

उच्चतम न्यायालय ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से आज कहा कि वह अयोध्या के विवादित स्थल पर पूजा करने का अधिकार दिलाने की मांग करने वाली अपनी याचिका का उल्लेख , क्या मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है , के सवाल पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद करे।...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से आज कहा कि वह अयोध्या के विवादित स्थल पर पूजा करने का अधिकार दिलाने की मांग करने वाली अपनी याचिका का उल्लेख , क्या मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है , के सवाल पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद करे। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद विवाद के मुसलमान समूह की याचिका पर अपना फैसला 20 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था। 

स्वामी ने किया था न्यायालय से अनुरोध
याचिका में समूह ने अनुरोध किया था कि न्यायालय मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है बताने वाले अपने 1994 के फैसले की बड़ी पीठ से समीक्षा कराए। प्रधान न्यायाधीश के अलावा , न्यायमूर्ति ए . एम . खानविलकर और न्यायमूर्ति डी . वाई . चन्द्रचूड़ की पीठ ने स्वामी से कहा कि वह इस मामले में फैसला आने के बाद उचित तरीके से अपनी याचिका सूचीबद्ध कराते हुए उस पर जल्दी सुनवाई का अनुरोध करें। स्वामी ने न्यायालय से पूजा करने का अपना अधिकार जल्दी दिलाने का अनुरोध किया था।      

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!