जस्टिस रंजन गोगोई की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Edited By Yaspal,Updated: 26 Sep, 2018 05:30 AM

supreme court to hear petition against appointment of justice ranjan gogoi

जस्टिस रंजन गोगोई को देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा...

नई दिल्लीः जस्टिस रंजन गोगोई को देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ता आर पी लूथरा से कहा कि वह इस मामले में कोर्ट मास्टर के समक्ष मेमो दाखिल करें। लूथरा ने इस याचिका का पीठ के समक्ष उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय को इस पर तत्काल सुनवाई की तारीख निर्धारित करनी चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘आप इंतजार कीजिये और देखिये। आप उल्लेख करने संबंधी मेमो दीजिये। हम इसे देखेंगे।’’

PunjabKesari

लूथरा ने अधिवक्ता सत्यवीर शर्मा के साथ दायर याचिका में कहा है कि वे 12 जनवरी को शीर्ष अदालत के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों की प्रेस कांफ्रेस के विवरण को आधार बना रहे हैं और एक कानूनी सवाल पर फैसला चाहते हैं। यह प्रेस कांफ्रेंस जून में रिटायर हुए जस्टिस जे. चेलमेश्वर सेवानिवृत्त, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने की थी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्रधान न्यायाधीश को लिखे गये बिना तारीख वाले पत्र और उसे शीर्ष अदालत के चार न्यायाधीशों द्वारा वितरित किये जाने को अपना आधार बना रहे हैं।

PunjabKesari

याचिका के अनुसार चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का यह कृत्य देश की न्याय प्रणाली को नुकसान पहुंचाने से कहीं भी कम नहीं था। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने देश में इस न्यायालय के चुनिन्दा आंतरिक मतभेदों के नाम पर जनता में आक्रोश पैदा करने का प्रयास किया। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी भारत सरकार और प्रधान न्यायाधीश की उस कार्रवाई से आहत है, जिसकी परिणति न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को उनके गैरकानूनी और संस्था विरोधी कृत्य के लिये प्रताडि़त करने की बजाय देश के प्रधान न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के रूप में हुई है।

PunjabKesari

याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार और प्रधान न्यायाधीश का यह कृत्यु गैरकानूनी और असंवैधानिक है क्योंकि न्यायपालिका का सर्वोच्च पद ऐसे व्यक्ति को सौंपा जा रहा है जो न्यायिक कदाचार और न्यायिक रूप से अयोग्यता का दोषी है। याचिका में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को तीन अक्तूबर से देश का नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!