निर्भया कांड: SC नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ सोमवार को करेगा सुनवाई

Edited By ,Updated: 20 Dec, 2015 12:38 PM

supreme court will hear plea on monday in nirbhaya case

निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा लेकिन अदालत ने रविवार को होने वाली उसकी रिहाई पर रोक नहीं लगाई है

नई दिल्लीः निर्भया बलात्कार कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक लगाने संबंधी दिल्ली महिला आयोग ( डीसीडब्ल्यू) की याचिका की सुनवाई उच्चतम न्यायालय सोमवार को करेगा। 

डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अवकाशकालीन खंडपीठ के न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल के कुषक रोड स्थित आवास के बाहर मध्यरात्रि को संवाददाताओं को बताया कि उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है और इसे सोमवार को सुने जाने वाले मामलों में तीसरे नंबर पर सूचीबद्ध किया जा चुका है। 

यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायमूर्ति गोयल ने रिहाई पर रोक लगाने के बारे में कुछ कहा है, इस पर कोई स्पष्ट जवाब दिए बिना स्वाति ने कहा कि चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए अब दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस का फर्ज बनता है कि वे कम से कम सोमवार तक उसकी रिहाई न करे।

गौरतलब है कि निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड का नाबालिग दोषी तीन साल तक बाल सुधार गृह में रहने के बाद रविवार को रिहा होने वाला है, लेकिन कल देर शाम से उसकी रिहाई पर रोक लगाए जाने की कवायद शुरू हुई थी। स्वाति ने अपने वकीलों और सहयोगियों के साथ मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर के सरकारी आवास का रुख किया था। उसके बाद वह उच्चतम न्यायालय परिसर गई थीं, जहां रजिस्ट्रार ने उनकी याचिका की जांच की थी। बाद में संबंधित रजिस्ट्रार याचिका लेकर न्यायमूर्ति गोयल के आवास गए थे, उनके पीछे-पीछे स्वाति भी अपने दल-बल के साथ वहां गईं।  

 

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