Unlock 2.0: क्या रहेगा बंद और कितनी मिली छूट, कब खुलेंगे स्कूल-कॉलेज...जानिए सबकुछ

Edited By Updated: 30 Jun, 2020 08:35 AM

unlock 2 know about new guidelines

केंद्र सरकार ने सोमवार रात ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर तथा जिम अभी बंद रहेंगे। दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंर्तराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी...

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए दिशा-निर्देश (Guidelines For Unlock 2.0) जारी किए और कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर तथा जिम अभी बंद रहेंगे। दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंर्तराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश एक जुलाई से प्रभावी होंगे और चरणबद्ध रूप से गतिविधियां दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया विस्तारित कर दी गई है।

PunjabKesari

कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में ‘अनलॉक-1’ के तहत कुछ ढील दी गई थीं और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2’ की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक-2’ के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जो 30 जून को ‘अनलॉक-1’ के पूरा होने के बाद एक जुलाई से लागू होंगे।

PunjabKesari

अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन्स (Unlock 2 Guidelines)

  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
  • किसी शादी में अतिथियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। 
  • अंतिम संस्कार के कार्यकम में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होने चाहिए। 
  • सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
  • सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा-पान, तंबाकू सेवन निषिद्ध रहेगा।
  • जहां तक संभव हो, कर्मचारियों को घर से काम करने दिया जाना चाहिए।
  • आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा।
  • मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी अभी बंद रहेंगे।
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी।
  • कंटेनमेंट जोन के अंदर सिर्फ आवश्यक गतिविधियों को अनुमति होगी।
    PunjabKesari
  • रात्रिकालीन कर्फ्यू में और ढील दी गई है जो औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न पालियों में काम करने वालों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लोगों तथा सामान के आवागमन, माल उतारने-चढ़ाने, बसों, ट्रेनों और विमानों से उतरने के बाद अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों को राहत देगी।
  • दुकानों में उनके क्षेत्र के आधार पर एक बार में पांच से अधिक लोग हो सकते हैं। हालांकि उन्हें उचित भौतिक दूरी रखनी होगी।
  • केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।
  • एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी और इसके लिए अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
  •  65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, किन्हीं बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी बेहद जरूरी काम और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, घरों में ही रहने की सलाह दी गई है।
  • आरोग्य सेतु एप को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • यात्रियों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आवागमन, देश से बाहर फंसे भारतीय नागरिकों का आवागमन, विशिष्ट लोगों की विदेश यात्रा, विदेशी नागरिकों को निकालना, समुद्री उद्देश्य कार्य एसओपी के अनुसार जारी रहेंगे।
    PunjabKesari

Related Story

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!