मुस्लिम परिवार में पैदा होने और इस्लाम को न मानने पर क्या लागू होगा शरीयत एक्ट? SC करेगा सुनवाई

Edited By Parminder Kaur,Updated: 30 Apr, 2024 03:52 PM

will shariat act apply if one is born in muslim family  don t believe in islam

अगर कोई मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद इस्लाम में यकीन नहीं रखता तो उस पर शरीयत कानून लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होना चाहिए। इस मांग पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट...

नेशनल डेस्क. अगर कोई मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद इस्लाम में यकीन नहीं रखता तो उस पर शरीयत कानून लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होना चाहिए। इस मांग पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी किया है। 

PunjabKesari
कोर्ट के सामने केरल बेस्ड महिला ने अर्जी दाखिल की है, जिसपर कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा- यह अहम मुद्दा है, ऐसे में प्रतिवादी इस मामले में जवाब दाखिल करें। कोर्ट को सहयोग के लिए अटॉर्नी जनरल से कहा गया है।


सुनवाई के लिए जुलाई के दूसरे हफ्ते की तारीख तय की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि मेरा भाई डाउन सिंड्रोम के चलते असहाय है। मैं उसकी देखभाल करती हूं। शरीयत कानून में बेटी को बेटे से आधी संपत्ति मिलती है। ऐसे में पिता बेटी को एक तिहाई संपत्ति दे सकते हैं, बाकी दो तिहाई बेटे को देनी होगी। भविष्य में भाई के साथ कोई परेशानी होती है, तो उसके हिस्से की संपत्ति पर पिता के भाइयों के परिवार का भी दावा बन जाएगा। 

PunjabKesari
पर्सनल लॉ कहता है कि मुस्लिम शख्स एक तिहाई से ज्यादा संपत्ति विल के जरिये नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत संपत्ति पर घोषणा की जा सकती है, लेकिन ये मुस्लिम पर लागू नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी और नोटिस जारी किए।


फैसले से मिलेंगे सवालों के जवाब


मुस्लिमों में शरीयत एक्ट के तहत अंदर की बात उत्तराधिकार संबंधी विवाद का निपटारा होता है। किसी की मौत हो जाए तो उसकी संपत्ति में बेटे, बेटी, विधवा, माता-पिता का हिस्सा होता है। बेटे से आधी संपत्ति बेटी को दी जाती है। मुस्लिम शख्स विल संपत्ति के एक तिहाई की कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकार एक्ट में संपत्ति कानूनी वारिसों में एक समान बंटती है। अपनी कमाई संपत्ति या हिस्से में आई पुश्तैनी संपत्ति की ही विल कर सकते हैं। उत्तराधिकार एक्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला देगा। उससे कानूनी सवालों का जवाब मिल सकेगा।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!