Edited By Priyanka rana,Updated: 10 May, 2020 10:35 AM
आई.ए.एस. के बेटे को अगवा करने के मामले में मोहाली के मटौर थाना में पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. समेत 8 के खिलाफ केस दर्ज मामले में पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी द्वारा शुक्रवार को मोहाली कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई थी।
मोहाली (राणा) : 29 साल पुराने आई.ए.एस. के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अगवा होने के मामले में केस दर्ज होने के बाद मुश्किल में चल रहे पंजाब पुलिस के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को शनिवार मोहाली जिला अदालत से कोई राहत नहीं मिली।
उनकी तरफ से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका पर बहस पूरी हो गई। जबकि अदालत की तरफ से 11 मई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया। दूसरी तरफ पूर्व डी.जी.पी. की तरफ से सीनियर एडवोकेट सतनाम सिंह कलेर के केस लड़ने से मना करने के बाद उनकी तरफ से अदालत में हाईकोर्ट के वकील एपीएस दियोल व एस.एच.स धनोआ पेश हुए। जिन्होंने पूर्व डी.जी.पी. पर दर्ज किए गए केस की पैरवी की। हालांकि उन्होंने साफ किया है यह केस राजनीति से प्रेरित है। यह केस बनता ही नहीं है।
3 घंटे तक चली सुनवाई :
शनिवार को अतिरिक्त सेशन जज की अदालत में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की तरफ से दायर की गई याचिका पर करीब तीन घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान सैनी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा कि केस गलत तरीके से दायर किया गया है। केस कही स्टैंड नहीं करता है। इस केस को पहले ही सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। वहीं दोबारा केस दर्ज करने में करीब 10 साल से अधिक समय लग गया है।
जिससे यह साफ लगता है कि सारी साजिश है। इसके अलावा एक मैगजीन में छपे इंटरव्यू के आधार पर केस को दर्ज किया गया है। जबकि बलवंत सिंह मुल्तानी के परिवार की तरफ से पेश हुए वकील की तरफ से दलील में कहा गया है कि जब से केस चल रहा था। उस समय में सुमेध सिंह सैनी हमेशा उच्च पद पर रहे हैं। ऐसे में यह संभव हीं नहीं होने दिया।
दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड पेश किया गया। सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस ने अभी केस दर्ज किया है। मामले की जांच की जाएगी। जो भी जांच सामने आए उसे अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि इससे पहले गत दिवस सुमेध सिंह सैनी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा था कि पुलिस ने गलत तरीके से केस दर्ज किया है। जिन लोगों पर केस दर्ज किया है।
उनमें से तो लोगों की मौत तक हो चुकी है। इसके अलावा केस दर्ज करने में देरी से लेकर उन्होंने कई मु्ददे उठाए थे। शनिवार को इस मामले पर बहस पूरी गई। वहीं, अब सोमवार को अदालत की तरफ से अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा।
बड़े पद पर बैठे अधिकारी के दुश्मन व दोस्त दोनों होते हैं :
वहीं पूर्व डी.जी.पी. सैनी के वकील ए.पी.एस. दियोल ने कहा कि जिस समय सुमेध सैनी पंजाब के डी.जी.पी. के पद पर तैनात थे उस समय एक बड़े अधिकारी के दुश्मन और दोस्त दोनों ही होते है और जिस तरह से 29 साल के बाद जाकर सुमेध सैनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उससे तो कई बातें बिल्कुल साफ हो चुकी है और वह मोहाली पुलिस द्वारा दर्ज केस को भी जल्द ही झूठा साबित कर देंगे, क्योंकि सुमेध सैनी बेकसूर है।