Edited By pooja verma,Updated: 23 Apr, 2019 03:48 PM
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नए दिशानिर्देश जारी करते हुए पंजाब सरकार को एक बड़ा झटका दिया है।
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नए दिशानिर्देश जारी करते हुए पंजाब सरकार को एक बड़ा झटका दिया है।नए दिशानिर्देशों के अनुसार, ठेकेदार माइनिंग का स्थान खुद तय नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़े शब्दों में कहा है कि माइनिंग का ठेका देने से पहले सरकार माइनिंग स्थल को खुद ही तय करेगी और उसके बाद माइनिंग का ठेका दिया जाएगा।