वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की तारीख़ 31 अगस्त तक बढ़ाई

Edited By Updated: 17 Aug, 2025 07:04 PM

one time settlement scheme date extended till 31 august

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की तारीख़ 31 अगस्त तक बढ़ाई


चंडीगढ़, 17 अगस्त:(अर्चना सेठी) पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओ.टी.एस.) की तारीख 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दी है। इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा कम जुर्माने के साथ बकाया टैक्स जमा करने का अवसर दिया गया है।

यह जानकारी देते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जो पहले 15 अगस्त तक लागू थी, को अब 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रॉपर्टी मालिकों को 31 अगस्त तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज पेनल्टी से छूट मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह स्कीम सभी अनअदा और आंशिक रूप से अदा किए गए प्रॉपर्टी टैक्स पर लागू होती है। प्रॉपर्टी मालिक भुगतान की समय सीमा के आधार पर ब्याज और जुर्माने में राहत के साथ अपना बकाया टैक्स चुका सकते हैं।

स्थानीय निकाय मंत्री ने आगे कहा कि ओ.टी.एस. स्कीम की शुरुआत 15 मई से 15 अगस्त, 2025 तक की अवधि के लिए की गई थी, जिसे अब 31 अगस्त, 2025 तक बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त, 2025 के बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर 50 फ़ीसदी जुर्माना लगाया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी मालिक बिना पूरा जुर्माना और ब्याज चुकाए अपने बकाया टैक्स का निपटारा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का उद्देश्य प्रॉपर्टी मालिकों को बकाया चुकाने और अतिरिक्त दंड से बचाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

भुगतान प्रक्रिया संबंधी जानकारी देते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक MSeva पोर्टल (mseva.lgpunjab.gov.in) के माध्यम से अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या अपने नगर निगम कार्यालय जाकर भी भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है।

 

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