इमारतों को भूकंप से सुरक्षित बनाने की कार्य योजना लागू न करने पर दिल्ली सरकार की खिंचाई

Edited By PTI News Agency,Updated: 18 Jun, 2020 04:47 PM

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नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में इमारतों को भूकंप के लिहाज से सुरक्षित बनाने के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन नहीं करने को लेकर बृहस्पतिवार को आप सरकार और नगर निगमों की खिंचाई की।

नयी दिल्ली, 18 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में इमारतों को भूकंप के लिहाज से सुरक्षित बनाने के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन नहीं करने को लेकर बृहस्पतिवार को आप सरकार और नगर निगमों की खिंचाई की।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि शहर को भूकंप से सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में दिल्ली सरकार और नगर निगमों द्वारा दाखिल जवाब असरदार नहीं हैं।

याचिकाकर्ता और वकील अर्पित भार्गव ने बताया कि पीठ ने कहा कि अधिकारी मामले में अदालत के पूर्व के निर्देशों और आप सरकार द्वारा बनाई कार्य योजना को लागू करते दिखाई नहीं दिए। भार्गव ने दिल्ली में इमारतों में भूकंपीय स्थिरता के अभाव के मुद्दे पर याचिका दायर की है।

उन्होंने बताया कि अदालत ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को स्थिति रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं जिसमें उनसे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कम से कम 25 इमारतों का उल्लेख करने को कहा गया है जहां यह कार्य योजना लागू की गई है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख तय की है।

उन्होंने बताया कि पीठ ने यह भी कहा कि कागजों पर बहुत अच्छी और ‘‘अच्छे शब्दों’’ में लिखे दिशा निर्देश/अधिसूचना तैयार की गई लेकिन जमीन पर इन्हें लागू नहीं किया गया।



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