सेबी ने समृद्ध जीवन फूड्स, अन्य पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

Edited By PTI News Agency,Updated: 29 Oct, 2020 05:52 PM

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नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बिना पंजीकरण के सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के जरिये कोष जुटाने को लेकर समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लि. और तीन अन्य पर कुल 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बिना पंजीकरण के सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के जरिये कोष जुटाने को लेकर समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया लि. और तीन अन्य पर कुल 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

कंपनी ने कई योजनाओं की पेशकश की थी, जिसके तहत लोगों से पैसा जुटाया गया। लोगों से पैसे बकरी/भैंस की खरीद और पालन कारोबार के नाम पर जुटाये गये।

नियामक ने पाया कि कंपनी इस प्रकार की सामूहिक निवेश योजनाएं जारी कर कोष जुटाने में लगी थी। जबकि इसके लिये भारती प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से कोई मंजूरी नहीं ली गयी।

सेबी ने बृहस्पतिवार को एक आदेश में कहा कि कंपनी से अक्टूबर 2017 तक 11.97 लाख ग्राहक जुड़े थे और उन निवेशकों को देय राशि 122 करोड़ रुपये से अधिक थी।

सेबी ने अक्टूबर 2013 में अंतरिम आदेश के जरिये कंपनी तथा उसके निदेशकों को मौजूदा योजनाओं के तहत राशि नहीं जुटाने का निर्देश दिया था। साथ ही जुटायी गयी राशि दूसरी जगह अंतरित करने से मना किया था।

हालांकि कंपनी के बैंक खाते का ब्योरा देखने के बाद यह पाया गया कि निर्देश के बावजूद कंपनी न केवल निवेशकों से पैसा जुटाती रही बल्कि बैंक खातों में धन को दूसरी जगह स्थानांतरित भी करती रही।
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि निर्देशों का पालन नहीं कर कंपनी तथा तीन अन्य लोगों ने सीआईएस कानून और पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी तथा अनुचित व्यापार गतिविधियां) नियमों का उल्लंघन किया।

इसके आधार पर नियामक ने समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया, महेश किशन मोतेवार, वैशाली महेश मोतेवार और राजेन्द्र पांडुरंग भंडारी पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।



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