Edited By PTI News Agency,Updated: 17 May, 2022 06:52 PM
नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के ट्विटर एकाउंट से ट्विटर द्वारा ‘ब्लू टिक’ हटाये जाने की कार्रवाई को चुनौती देने पर उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना...
नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के ट्विटर एकाउंट से ट्विटर द्वारा ‘ब्लू टिक’ हटाये जाने की कार्रवाई को चुनौती देने पर उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि सात अप्रैल को भी अदालत ने राव को ‘वेरिफिकेशन टैग’ के लिए पुन: आवेदन करने की स्वतंत्रता देकर इस तरह की याचिका का निस्तारण किया था।
अब याचिका में कहा गया है कि अदालत के आदेश के अनुरूप उन्होंने पुन: आवेदन किया, लेकिन आज तक ट्विटर ने ‘वेरिफिकेशन टैग’ को बहाल नहीं किया है जिसके बाद उन्होंने नयी याचिका दाखिल की।
अदालत ने कहा, इस बात को समझना चाहिए कि ट्विटर को आवेदन पर फैसले के लिए समय तो लगेगा। अदालत ने कहा, ‘‘याचिका को खारिज किया जाता है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।’’
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