अदालत ने दहेज हत्या के दोषी की हज यात्रा की याचिका खारिज की

Edited By PTI News Agency,Updated: 29 Jun, 2022 09:43 PM

pti state story

नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने जुलाई में बकरीद के दौरान हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने जुलाई में बकरीद के दौरान हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता दोषसिद्धि के खिलाफ अपील के दौरान सजा स्थगित होने के कारण जमानत पर है और उसने आवेदन में अपनी इच्छित यात्रा के बारे में दस्तावेज या विवरण का खुलासा नहीं किया और उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है।

न्यायाधीश ने मंगलवार को अपने आदेश में याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि याचिका में एकमात्र तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता का इरादा 10 जुलाई, 2022 को ईद उल जुहा (बकरीद) के मौके पर हज तीर्थयात्रा में भाग लेने का है। लेकिन याचिकाकर्ता के पास न तो पासपोर्ट है और न ही उसके पास अपनी यात्रा के बारे में कोई दस्तावेज या विवरण है।

याचिकाकर्ता को 2010 में भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (दहेज हत्या)/308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास)/34 (साझा इरादा) के तहत दोषी ठहराया गया था। उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!