होटल मीनू के हिसाब से जारी करें बिल सर्विस चार्ज मैंडेटरी नहीं: पासवान

Edited By ,Updated: 24 Apr, 2017 11:41 AM

do not release bill service charge mandatory for hotel menu  paswan

कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि ग्राहक मीनू के हिसाब से जो ऑर्डर देगा उसको बिल भी उसी हिसाब से देना होगा। इसमें सिर्फ  टैक्स जुड़ता है, बाकी कुछ नहीं। इसके अलावा होटल या रैस्टोरैंट बिना ग्राहक की मर्जी के किसी तरह का चार्ज लेते

नई दिल्ली: कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि ग्राहक मीनू के हिसाब से जो ऑर्डर देगा उसको बिल भी उसी हिसाब से देना होगा। इसमें सिर्फ  टैक्स जुड़ता है, बाकी कुछ नहीं। इसके अलावा होटल या रैस्टोरैंट बिना ग्राहक की मर्जी के किसी तरह का चार्ज लेते हैं तो यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा। वहीं कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान ने फिर साफ किया है कि सर्विस चार्ज मैंडेटरी नहीं है। फिर भी अगर होटल सर्विस चार्ज के रूप में ग्राहक से पैसे लेते हैं और अपने स्टाफ  को बांटते हैं तो उनको इसका हिसाब रखना होगा। 

पासवान ने कहा कि सरकार ने इसीलिए 21 अप्रैल को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें साफ  है कि सर्विस टैक्स पूरी तरह से ग्राहक की मर्जी पर है, इसे होटल और रैस्टोरैंट बिना ग्राहक की मर्जी के नहीं ले सकते हैं। यह ग्राहक पर है कि वह इसे दे या न दे। टिप के रूप में हो सकता है सर्विस चार्ज पासवान ने कहा कि जो लोग सर्विस चार्ज के रूप में कुछ देना चाहते हैं वह टिप के रूप में हो सकता है। वैसे यह ग्राहक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह कुछ देना चाहते हैं या नहीं लेकिन यह गैर-कानूनी है कि ग्राहकों से सर्विस टैक्स के नाम पर जबरन वसूली हो।
 

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