अपार्टमैंट में नहीं दी सुविधाएं, अब हाऊसिंग बोर्ड देगा हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Oct, 2017 10:43 AM

facilities not offered in apartment  now housing board will compensate

जिला उपभोक्ता फोरम जयपुर ने प्रताप नगर स्थित मेवाड़ अपार्टमैंट में फ्लैट देते समय तय की सुविधाएं नहीं देने पर राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड पर हर्जाना लगाया है।

जयपुरः जिला उपभोक्ता फोरम जयपुर ने प्रताप नगर स्थित मेवाड़ अपार्टमैंट में फ्लैट देते समय तय की सुविधाएं नहीं देने पर राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड पर हर्जाना लगाया है।

क्या है मामला
अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने बताया कि उसने प्रताप नगर में बहुमंजिला मेवाड़ अपार्टमैंट में वर्ष 2007 में स्व-वित्त पोषित योजना में 21,000 रुपए जमा करवाकर उच्च आय वर्ग में पंजीकरण करवाया था। हाऊसिंग बोर्ड ने उसे 2008 में फ्लैट आबंटित किया और 2011 में परिवादी को कब्जा पत्र दिया। उसने आरोप लगाया कि हाऊसिंग बोर्ड ने उसे बुकलैट में दिखाई सुविधाएं नहीं दीं।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने उपभोक्ता को सुविधाएं नहीं देने पर हाऊसिंग बोर्ड को सेवा दोष का जिम्मेदार मानते हुए बोर्ड पर 2 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। साथ ही उसे 21 अप्रैल से 30 जून 2011 तक जमा करवाई गई राशि 2,11,100 रुपए पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज और परिवाद व्यय 10,000 रुपए देने का भी निर्देश दिया है। 

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