हादसे में किसान की मौत, क्लेम न देने पर बीमा कम्पनी को जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Oct, 2017 11:18 AM

failure of the farmer  s death in the accident

बीमा राशि के लिए क्लेम करने पर इंश्योरैंस कंपनी ने यह कहकर क्लेम निरस्त कर दिया

रायपुर: बीमा राशि के लिए क्लेम करने पर इंश्योरैंस कंपनी ने यह कहकर क्लेम निरस्त कर दिया कि नॉमिनी ने समय पर जानकारी नहीं दी। इस मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की गई। फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

क्या है मामला
जानकारी के अनुसार देव मुन्नी बाई के पति स्वर्ण अर्जुन सिंह का जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का खाताधारक था। खाताधारक ने किसान क्रैडिट कार्ड होने के कारण सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना भी किया गया था। इसके लिए खाते से 98 रुपए प्रीमियम राशि काट कर 5 लाख रुपए का बीमा किया गया था। बीमा अवधि के दौरान 20 अप्रैल 2014 को सड़क दुर्घटना में अर्जुन की मौत हो गई। इसकी जानकारी संबंधित थाने में दी गई। इसके बाद मृत्तक नॉमिनी देव बाई ने बीमा राशि के क्लेम के लिए सभी दस्तावेज के साथ बैंक में आवेदन की।

बैंक प्रबंधन ने इसकी जानकारी बीमा कंपनी को दी लेकिन बीमा कंपनी ने समय पर जानकारी नहीं मिलने का बहाना कर क्लेम निरस्त कर दिया। जबकि मामला सड़क हादसे का था और पुलिस की प्रक्रिया के बाद पीड़िता ने फौरन इसकी जानकारी बैंक में दी थी, फिर भी बीमा कंपनी ने क्लेम देने इंकार कर दिया था। इसके बाद पीड़िता ने फोरम में परिवाद दायर किया था। 

क्या कहा फोरम ने
इस मामले में फोरम ने बीमा कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 18 अप्रैल 2016 से आदेश दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जाएगा। एक महीने के भीतर मानसिक क्षतिर्पूति के मद में 10 हजार रुपए और वाद व्यय के रूप में 2 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह आदेश उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जी.एन. जांगड़े और सदस्य अलका देशमुख व सुनील कुमार बाजपेयी ने दिया। 
 

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