Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Sep, 2017 02:56 PM
वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) व्यवस्था के तहत अबतक काफी कंपनियों ने ऑनलाइन टैक्स का भुगतान किया
नई दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) व्यवस्था के तहत अबतक काफी कंपनियों ने ऑनलाइन टैक्स का भुगतान किया है पर इनमें से कुछ एेसे कारोबारी भी है जिन्होंने अभी तक रिर्टन फाईल नहीं करवाई। एेसे कारोबारियों के लिए सरकार ने एक अहम फैसला किया है जिसके तहत जुलाई के लिए जी.एस.टी. टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी पर कारोबारियों को जुर्माना नहीं लगेगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कारोबारियों को राहत दी है। दरअसल जुलाई के लिए टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 25 अगस्त थी लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से कई कारोबारी रिटर्न नहीं भर पाए थे। वहीं गुजरात सरकार की तरफ लेट रिटर्न भरने के लिए जुर्माना न लगाने के आदेश के बावजूद भी कारोबारियों को नोटिस मिल रहे थे। इसके बाद देशभर में कारोबारियों ने लेट रिटर्न भरने पर जुर्माना नहीं लगाने की मांग की थी।