GST: 6 महीने तक प्रवर्तन कार्रवाइयों में ढील रखेंगे कर अधिकारी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jul, 2017 06:34 PM

gst  will be relaxed for enforcement proceedings for 6 months

राजस्व अधिकारी वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.) के पहले 6 महीनों में प्रवर्तन कार्रवाइयों पर जोर नहीं देंगे क्योंकि वे

नई दिल्ली: राजस्व अधिकारी वस्तु व सेवा कर (जी.एस.टी.) के पहले 6 महीनों में प्रवर्तन कार्रवाइयों पर जोर नहीं देंगे क्योंकि वे चाहते हैं कि उद्योग इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अनुसार स्थिर हो जाए। केन्द्रीय उत्पाद कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) की चेयरपर्सन वांजा सरना ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि समझ की कमी के कारण शुरूआती दिनों में कुछ उचित त्रुटियां हो सकती हैं।

सरना ने कहा, ‘‘सी.बी.ई.सी. प्रवर्तन निकाय है और मैंने विशेष रूप से कहा है कि 3 से 6 महीने तक धीरे ही चलना होगा, मैं नहीं चाहती कि छोटे मामले भी बनें।’’ उन्होंने कहा कि लोगों को अनुपालन में समय लगेगा और सी.बी.ई.सी. उन्हें इस दायरे में आने को प्रोत्साहित करेगा। 
 

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