Edited By ,Updated: 08 Mar, 2017 06:39 PM
अमरीका में सत्तारुढ़ ट्रम्प सरकार ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एच.1बी. वीजा होल्डरों के पतियों या पत्नियों को अमरीका में जॉब करने की प्रमिशन के फैसले को चैलेंज देने वाले एक कोर्ट केस का जवाब देने के लिए 60 दिन का समय मांगा है।
वाशिंगटन: अमरीका में सत्तारुढ़ ट्रम्प सरकार ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एच.1बी. वीजा होल्डरों के पतियों या पत्नियों को अमरीका में जॉब करने की प्रमिशन के फैसले को चैलेंज देने वाले एक कोर्ट केस का जवाब देने के लिए 60 दिन का समय मांगा है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले का एच.1-बी. कम्युनिटी खासकर भारतीयों की तरफ से स्वागत किया गया था। वहीं, कई अमरीकन ग्रुप्स ने वाशिंगटन डी.सी. में एक फैडरल कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज दी थी।
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 1 फरवरी, 2017 को ‘60 दिनों के लिए कार्रवाई स्थगित करने के लिए सहमति का प्रस्ताव’ नाम से एक अपील की। डिपार्टमेंट ने कोर्ट से नए एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त वक्त दिए जाने की अनुमति मांगी। एच.4 वीजा मुख्य रूप से एच.1-बी. वीजा होल्डरों के पतियों या उनकी पत्नियों को मिलते हैं। इसके जरिए वह अमरीका में जॉब या बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
यह चिंताजनक है : इमिग्रेशन वायस
प्रवासियों के लिए काम करने वाली संस्था इमिग्रेशन वायस ने अपने बयान में कहा,‘‘यह चिंताजनक है।’’ क्योंकि, अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन्स, जब वे अमरीकी सेनेटर थे, ने एच.4 नॉमर्स को ‘अमरीकी वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने वाला कानूनी बदलाव’ कहा था। इमिग्रेशन वायस के को-फाऊंडर और प्रेसिडेंट अमन कपूर ने हजारों एच.-4 वीजा होल्डरों की ओर से ‘मामले में दखल देने का प्रस्ताव’ रखा। कपूर का कहना है कि इस केस का कोई ताॢकक आधार नहीं होने के डिस्ट्रिक कोर्ट के आदेश पर अपने नेतृत्व के साथ विचार करने को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अटॉर्नीज के लिए कुछ नहीं है।
वॉशिंगटन डी.सी. कोर्ट में एक पिटीशन फाइल
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमैंट ऑफ जस्टिस ने वॉशिंगटन डी.सी. कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है जिसमें उन लोगों के एच.-4 वीजा दिनों के लिए फ्रीज करने की प्रमीशन मांगी गई है, जिन्हें अमरीका में इंप्लायमैंट का कानूनी अधिकार प्रदान है। एच.-4 वीजा मुख्य रूप से एच.बी.-1 वीजा होल्डरों के पतियों या उनकी पत्नियों को मिलते हैं।
क्या है मामला
2015 फरवरी में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नियम जारी कर उन एच.बी.-1 वीजा होल्डरों के योग्य पतियों या पत्नियों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार दिया जो अमरीका काग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। नियम लागू होने के तुरंत बाद सेव जॉब्स यूएसए नाम के एक ग्रुप ने मुकदमा दायर कर दियाए लेकिन एक डिस्ट्रिक कोर्ट ने कहा कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के नियम पर कानूनी विचार करने या इस पर रोक लगाने का कोई तार्किक आधार नहीं है।
इसके बाद सेव जॉब्स यू.एस.ए. अपील्स कोर्ट चला गया और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सत्ता संभालते ही प्राथमिकी दर्ज करवा दी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी इसे सपोर्ट किया और 1 फरवरी, 2017 को ‘60 दिनों के लिए कार्रवाई स्थगित करने के लिए सहमति का प्रस्ताव’ नाम से एक अपील की। डिपार्टमेंट ने कोर्ट से नए एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त वक्त दिए जाने की अनुमति मांगी।