नहीं दिया प्लाट, अब देना होगा मुआवजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jun, 2017 10:37 AM

no given plot  now compensation will be given

आयोग ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण (के.डी.ए.) को खरीदार को प्लाट न देने पर

नई दिल्ली : आयोग ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण (के.डी.ए.) को खरीदार को प्लाट न देने पर 8,91,880 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।

यह है मामला
प्रकाश गुप्ता और संजय गुप्ता ने 2005 में एक प्लाट खरीदने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण (के.डी.ए.) को 1.53 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। शिकायत के अनुसार प्रकाश और संजय को 2005 में उक्त राशि का प्लाट आबंटित किया गया था। हालांकि कानपुर की दीवानी अदालत के एक अस्थायी आदेश की वजह से प्राधिकरण ने आबंटन रद्द कर दिया। प्रकाश गुप्ता और संजय गुप्ता ने इस पर के.डी.ए. को जमा करवाई गई राशि पर ब्याज मांगा था।
PunjabKesari
यह कहा आयोग ने 
शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि बिल्डर-खरीदार के बीच होने वाले करार आम तौर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने वाले होते हैं और इस तरह के नियम-शर्तें अत्यंत अनुचित हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग (एन. सी. डी. आर.सी.) ने यह भी कहा कि यदि बिल्डर भुगतान में विलंब होने के मामले में घर खरीदने वालों से जुर्माना या 18-24 प्रतिशत ब्याज वसूलने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है तो यह बिल्डर की ओर से खामी रहने पर उस पर भी लागू होना चाहिए। आयोग ने दोनों खरीदारों को राहत प्रदान करते हुए के.डी.ए. से कहा कि वह प्रकाश गुप्ता और संजय गुप्ता को उसकी सारी राशि ब्याज सहित अदा करे।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!