Edited By ,Updated: 19 May, 2017 11:46 AM
ब्यूरो बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है।
नई दिल्लीः ब्यूरो बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है। इस कानून के तहत ऐसे आर्थिक अपराधियों को भगो़ड़ा घोषित कर केंद्र सरकार उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सकेगी। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस दिशा में कदम ब़़ढाते हुए प्रस्तावित कानून का मसौदा सार्वजनिक किया। प्रस्तावित कानून के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी उस व्यक्ति को माना जाएगा जो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छो़ड़कर विदेश भाग गया हो या जो आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए लौटकर भारत नहीं आया।
ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को विशेष अदालत ई--मेल के माध्यम से ही नोटिस भेज सकेगी। ऐसे अपराधियों ने पैन नंबर और आधार नंबर लेने के लिए जो ई--मेल पता दिया है, उसी पर यह नोटिस भेजा जाएगा। नए कानून में ये होंगे प्रावधान प्रस्तावित कानून की धारा--10 की उपधारा--2 के तहत विशेष अदालत भगो़ड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकेगी।
संपति को बांटा जाएगा ऋणदाताओं में
भले ही इस अपराधी ने यह संपत्ति अपराध के जरिए अर्जित की हो या उसकी कोई और संपत्ति हो। विशेष अदालत जब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगी जो उस संपत्ति को ऋणदाताओं में बांट सकेगा। संपत्ति जब्त करने से पहले छह महीने के लिए उसे अटैच करने का आदेश दिया जा सकेगा।उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017--18 के अपने भाषण में भगो़ड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के लिए एक कानून बनाने का एलान किया था।