नहीं दी क्षतिपूर्ती, बीमा कम्पनी पर लगा जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Jun, 2017 09:52 AM

not granted compensation  insurance company fines

ट्रक ओनर को एक्सीडैंटल क्लेम न देना श्रीराम जनरल इंश्योरैंस कम्पनी को महंगा पड़ गया।

बरेली: ट्रक ओनर को एक्सीडैंटल क्लेम न देना श्रीराम जनरल इंश्योरैंस कम्पनी को महंगा पड़ गया। जब पीड़ित की गुहार पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर फोरम ने उसे 3,07,500 रुपए जुर्माना ठोक दिया।

यह है मामला
बदायूं के बिसौली निवासी मोहम्मद जफर ने दायर किए वाद में बताया कि उसने वर्ष 2012 को एक ट्रक खरीदा था, जिसका उसने 2 लाख 8 हजार नकद जमा करने के बाद 9,12,000 रुपए का श्रीराम जनरल इंश्योरैंस से फाइनांस कराया था। उसने 3 किस्तें भी जमा करवाईं। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर इकलास खां ट्रक से माल लेकर उत्तराखंड गया था। हरिद्वार में ट्रक का 26 अक्तूबर को एक्सीडैंट हो गया। इसमें इकलास भी घायल हो गया। एक्सीडैंट की सूचना मोहम्मद जफर ने बीमा कम्पनी को भी दी तो कम्पनी ने क्षतिग्रस्त ट्रक को कमॢशयल मोटर बरेली भेजकर मुरम्मत कराने के लिए कहा।

पीड़ित ने क्षतिग्रस्त ट्रक लाने के लिए 35 हजार रुपए भी खर्च किए। पीड़ित ने जब क्षति का आकलन कमॢशयल मोटर पर कराया तो उन्होंने 6,92,635 रुपए खर्च बताया। मोहम्मद जफर ने 1 लाख रुपए मुरम्मत अग्रिम जमा कर दिए। पीड़ित ने जब बीमा कम्पनी को आकलन की गई क्षतिपूॢत बताई तो बीमा कम्पनी ने कह दिया कि ट्रक ओनर ने समय से किस्त नहीं जमा की है।
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यह कहा फोरम ने
कंज्यूमर फोरम ने सुनवाई करते हुए ट्रक की मुरम्मत पर खर्च हुए 4,09,998 रुपए का 75 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूॢत के रूप में दिलाए जाने का औचित्य पाया, जिस पर बीमा कम्पनी पर 3,07,500 रुपए क्षतिपूॢत और 3 हजार रुपए वाद के रूप में जुर्माना लगा दिया। वाद की सुनवाई कर रहे कंज्यूमर फोरम सैकेंड के अध्यक्ष विनोद कुमार ने आदेश दिया कि वह परिवादी को 1 माह के अंदर ही जुर्माना राशि का भुगतान कर दे अन्यथा उसे 7 प्रतिशत वाॢषक साधारण ब्याज भी देना होगा।

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