Lehar के पैकेट में कम निकले पीनट्स, Pepsico को लगा 80000 रुपए जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jul, 2017 01:29 PM

pepsico fined rs 80 000 for underweight lehar packets

पंजाब उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पेप्सिको होल्डिंग्स को 80 हजार रुपए की राशि अदा करने का आदेश दिया है।

पटियालाः पंजाब उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पेप्सिको होल्डिंग्स को 80 हजार रुपए की राशि अदा करने का आदेश दिया है। कंपनी को यह भुगतान शिकायत की तारीख से लेकर मौजूदा समय तक 12 फीसदी ब्याज के साथ करना होगा। 'लेहर करारे पीनट्स' कम वजन पर बेचने के लिए कंपनी द्वारा यह भुगतान एन.आर.आई. दलजीत कौर को करना होगा। आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति परमजीत सिंह धालीवाल (सेवानिवृत्त) के आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता की मुआवजे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सिर्फ यह साबित करना चाहती हैं कि कैसे मल्टीनैशनल कंपनियां ग्राहकों को सरेआम लूट रही हैं।

दलजीत कौर ने 20 अक्तूबर 2015 को पटियाला के एक स्टोर से 'लेहर करारे पीनट्स' के 5 पैकेट (प्रति पैकेट 10 रुपए) खरीदे थे। पैकेट के ऊपर लिखा था '25 प्रतिशत ज्यादा'। पैकेट का वजन कम लगने पर उन्होंने इसका वजन कराया तो पता चला कि पैकेट का वजन 40 ग्राम कम था।
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, पटियाला ने 21 दिसंबर 2016 को एक आदेश में उनकी शिकायत को स्वीकार कर लिया और 10,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके बाद दलजीत कौर ने 80,000 रुपए का मुआवजा मांगने के लिए आयोग से संपर्क किया। राज्य के मेट्रोलॉजी विभाग के एक प्रतिनिधि ने आयोग के अध्यक्ष की मौजूदगी में मूंगफली के पैकेट का वजन किया। पैकेट का वजन केवल 38.71 ग्राम था, जो कि 50 ग्राम बताया जा रहा था। शिकायतकर्ता को बढ़ी हुई राशि देने की अनुमति देते हुए आयोग ने मेट्रोलॉजी विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पैकेट के ऊपर लिखी गई जानकारी की गुणवत्ता और वजन नियमित रूप से किए चैक किए जाएंगे।
 

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