Edited By ,Updated: 19 Dec, 2016 01:04 PM
ब्लैकमनी को व्हाइट करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक बार फिर मौका दे दिया है।
नई दिल्ली: ब्लैकमनी को व्हाइट करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक बार फिर मौका दे दिया है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पी.एम.जी.के.वाई.) में केवल एक बार में ही जमा ब्लैकमनी को व्हाइट किया जा सकेगा।
यानि अगर कोई चाहे कि स्कीम के तहत 31 मार्च तक वह अपनी ब्लैकमनी को कई हिस्सों में डिपॉजिट कर योजना का फायदा उठा पाएगा तो ऐसा नहीं है। उसे एक बार में ही पूरी रकम अकाऊंट में डिपॉजिट करवानी होगी। स्कीम के तहत ब्लैकमनी को व्हाइट करने का 31 मार्च तक का मौका है, जिस पर 50 प्रतिशत पेनल्टी के साथ 25 प्रतिशत रकम पर 4 साल के लॉक इन पीरियड का प्रावधान है। आर.बी.आई. ने इसके लिए नियम तय कर दिए हैं।
कितनी देनी होगी पेनल्टी
योजना के तहत आप अपनी अघोषित आय की घोषणा करते हैं तो इस पर आपको 50 प्रतिशत पेनल्टी देनी होगी। आई.डी.एस. स्कीम के तहत यह 45 प्रतिशत थी। अगर यह इंकम बैंक में जमा करवा दी है तो उसमें जमा 25 प्रतिशत रकम 4 साल के लिए लॉक रहेगी। अगर ब्लैकमनी के बारे में खुद नहीं बताया और यह पकड़ी गई तो इस पर 75 प्रतिशत टैक्स और 10 प्रतिशत पेनल्टी लगाई जाएगी। नई इंकम डिसक्लोजर स्कीम के तहत लोगों के लिए नई ई-मेल आई.डी. बनाई गई है जिसके जरिए वे अघोषित आय की जानकारी दे सकते हैं। इसके तहत ब्लैकमनी का खुलासा करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे।