Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Nov, 2017 11:24 AM
उपभोक्ता न्यायालय फोरम ने एक छात्र की फीस न लौटाने पर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय को उससे ली गई राशि ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्लीः उपभोक्ता न्यायालय फोरम ने एक छात्र की फीस न लौटाने पर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय को उससे ली गई राशि ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं।
क्या है मामला
अभिषेक ने वर्ष 2013 में प्री-वैटर्नरी टैस्ट पास करने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से मांगी गई फीस करीब 2 लाख 5 हजार रुपए जमा करवा दी। इस बीच उसे एम.बी.बी.एस. में प्रवेश मिल गया। इसके बाद उसने अपनी फीस वापस लौटाने की मांग की लेकिन महाविद्यालय ने फीस लौटाने से इंकार कर दिया। काऊंसलिंग में रिक्त सीट का पुनर्भरण भी कर दिया गया था।
यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष अमर चंद सिंघल, सदस्य पुखराज जोशी तथा इंदू सोलंकी ने कहा कि महाविद्यालय का व्यवहार अनुचित है इसलिए वह छात्र द्वारा जमा करवाई गई फीस 9 प्रतिशत ब्याज सहित उसे लौटा दे।