यूनिटेक प्रमोटर चंद्रा को नहीं मिली जमानत, SC ने रखी शर्त

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Oct, 2017 02:14 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिटेक के प्रमोटर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 1,000 करोड़ रुपए जमा कराने पर जमानत दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्‍या वो 1000 करोड़ रुपए जमा कर सकते...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिटेक के प्रमोटर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने 1,000 करोड़ रुपए जमा कराने पर जमानत दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्‍या वो 1000 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं या नहीं। यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा है।

30 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई
यूनिटेक पर 9072 खरीदारों की 1865 करोड की देनदारी है। संजय चंद्रा की ओर से कहा गया कि कोर्ट में पहले ही 130 करोड रुपए जमा कराए हैं। कोर्ट ने कहा कि 1000 करोड रुपए और जमा होने चाहिए। संजय चंद्रा की ओर से कहा गया कि दोनों डायरेक्टर जेल में हैं और जेल में रहकर संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। अगली सुनवाई में वो इसे लेकर कोई प्लान लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट 30 अक्तूबर को सुनवाई करेगा।

कंपनी पर है यह आरोप
संजय चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों लोगों को घर का सपना दिखाकर उनसे करोड़ों रुपए लिए और बाद में न तो उन्हें घर मिला और न ही रकम वापस हुई। निवेशकों के मुताबिक आरोपियों ने 2011 में गुरुग्राम में एनथिया फ्लोर्स नाम से एक प्रॉजेक्ट लॉन्च किया जिसमें लग्जरी फ्लैट बनने थे। सैकड़ों लोगों ने फ्लैट पाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि निवेशकों की रकम यूनिटेक ने एक और कंपनी बनाकर विदेश भेज दी है।  

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