Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Oct, 2017 11:42 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने गलत विद्युत बिल को निरस्त कर विद्युत विभाग को उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए 7000 रुपए जुर्माना किया है।
बारां: जिला उपभोक्ता फोरम ने गलत विद्युत बिल को निरस्त कर विद्युत विभाग को उपभोक्ता को हुई परेशानी के लिए 7000 रुपए जुर्माना किया है।
क्या है मामला
गायत्री नगर अटरू निवासी मनोरमा गौतम को विद्युत विभाग ने गलत बिल जारी किया था जिसे सुधारने के लिए उसने काफी निवेदन किया लेकिन विद्युत विभाग ने सुनवाई नहीं की। व्यथित होकर उसने फोरम के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था। फोरम ने इसे विभाग की सेवा में कमी पाया।
यह कहा फोरम ने
मंच के अध्यक्ष पवन एन. चंद्र एवं सदस्या ललित वैष्णव एवं मधु नामा ने विपक्षी विद्युत विभाग को सेवा में कमी एवं अनुचित व्यवहार का दोषी मानते हुए गलत विद्युत बिल को निरस्त कर पिछले 6 माह एक वर्ष के औसत उपभोग के आधार पर संशोधित बिल जारी करने का आदेश दिया। साथ ही परिवादी को हुई असुविधा एवं मानसिक संताप के लिए बतौर क्षतिपूॢत 5000 रुपए एवं बतौर परिवाद व्यय 2000 रुपए एक
माह में परिवादी को अदा करने का आदेश दिया।