Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Mar, 2018 04:37 AM
एक घरेलू बिजली उपभोक्ता को फरवरी 2017 में 52,110 रुपए तथा अप्रैल 2017 में 2,07,440 रुपए के बिजली के गलत बिल भेजने संबंधी जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने याचिकाकत्र्ता के केस की सुनवाई के बाद बिलों को पावरकॉम को रद्द करने तथा उपभोक्ता से उसके द्वारा...
गुरदासपुर: एक घरेलू बिजली उपभोक्ता को फरवरी 2017 में 52,110 रुपए तथा अप्रैल 2017 में 2,07,440 रुपए के बिजली के गलत बिल भेजने संबंधी जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने याचिकाकत्र्ता के केस की सुनवाई के बाद बिलों को पावरकॉम को रद्द करने तथा उपभोक्ता से उसके द्वारा प्रयोग की गई बिजली का बिल ही वसूल करने का आदेश सुनाया है। इस संबंधी याचिकाकत्र्ता को 5000 रुपए मुआवजा भी देने का आदेश सुनाया।
क्या है मामला
युद्धवीर सिंह पुत्र पूर्ण चंद निवासी गांव हल्ला ने फोरम के पास याचिका दायर की थी कि उसके घर पर बिजली का कनैक्शन नंबर 3000193761 लगा हुआ है। उसने आरोप लगाया कि उसे 9 फरवरी 2017 को पावरकॉम सब-अर्बन कार्यालय गुरदासपुर ने 10 दिसम्बर 2016 से लेकर 9 फरवरी 2017 तक का 556 यूनिट का बिल 52,110 रुपए का भेजा। यह राशि उसने 3 किस्तों में जमा करवा दी परंतु 3 अप्रैल 2017 को फिर 2,07,440 रुपए का बिल 22 फरवरी 2017 से 3 अप्रैल 2017 तक का भेज दिया गया तथा बिल में दर्ज था कि याचिकाकत्र्ता ने 522 यूनिट बिजली प्रयोग की है। इस राशि में उसके द्वारा अदा की गई राशि 52,110 रुपए भी शामिल थी।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम प्रधान नवीन पुरी द्वारा सुनाए फैसले के अनुसार फोरम ने पावरकॉम को आदेश दिया कि याचिकाकत्र्ता से केवल प्रयोग की गई बिजली का बिल ही लिया जाए तथा जो राशि पहले जमा करवाई जा चुकी है वह वापस की जाए। इसके साथ ही याचिकाकत्र्ता को 5000 रुपए उसे अकारण परेशान करने का हर्जाना दिया जाए।