Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 08:02 PM
नाबालिगा से दुराचार मामले में जिला अदालत ने दोषी मोहाली के रहने वाले आशु (28) को 7 साल की सजा सुनाई है सजा के साथ अदालत ने दोषी पर 1 लाख 5 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
चंडीगढ़ (संदीप): नाबालिगा से दुराचार मामले में जिला अदालत ने दोषी मोहाली के रहने वाले आशु (28) को 7 साल की सजा सुनाई है सजा के साथ अदालत ने दोषी पर 1 लाख 5 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश किए हैं।
आशू के खिलाफ सेक्टर-36 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 363, 376, 506 और 6 के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि अदालत ने उसे पॉक्सो 4, आई.पी.सी. की धारा 363 और 366 के तहत दोषी करार दिया है। पुलिस ने दोषी के खिलाफ पीड़िता की मां ने 23 अगस्त 2016 को शिकायत दी थी।
शिकायत के तहत उसकी बेटी 22 अगस्त को घर से सेक्टर-20 स्थित सहेली के घर उससे मिलने की बात कहकर निकली थी। दोपहर तीन बजे जब उसने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो उसका फोन बंद आया। इसके बाद वह लगातार उसे फोन करती रही, लेकिन उसका फोन बंद आया।
रात 9:30 बजे उसकी बेटी घर आई तो उसने उसे बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला आशू उसे सेक्टर-20 में मिला था। वहां उसने उसे जबरन स्कूटी पर बैठाकर उसे रॉक गार्डन ले गया। वहां से वह उसे सेक्टर-52 के पास अटावा के एक होटल में ले गया। वहां उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेसुध कर दिया।
इसके बाद उसने उससे दुराचार किया। शाम को होश में आने पर वह घर आई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पीड़िता का मेडिकल करवाया। इसमें रेप की पुष्टि होने पर पुलिस ने आशू के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।