Edited By ,Updated: 23 May, 2017 08:38 PM
अवैध हथियार रखने पर जिला अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत धनास के रहने वाले सदानंद को 3 साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। सैक्टर-11 थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के तहत 4 जनवरी 2015 को थाना पुलिस ने विशेष चैकिंग...
चंडीगढ़, (संदीप): अवैध हथियार रखने पर जिला अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत धनास के रहने वाले सदानंद को 3 साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। सैक्टर-11 थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के तहत 4 जनवरी 2015 को थाना पुलिस ने विशेष चैकिंग अभियान के तहत धनास पुल के समीप नाका लगाया हुआ था।
इस दौरान पुलिस टीम ने देखा की एक युवक सड़क पर आ रहा है। युवक ने जैसे ही पुलिस टीम को देखा तो वह घबरा गया और पुलिस को देख वापिस मुड़ गया। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर उसे रोक लिया। युवक की तलाशी ली तो एक देशी कट्टा बरामद हुआ। वह इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई लाइसैंस या दस्तावेज नहीं दिखा पाया।