अवैध हथियार रखना युवक को पड़ा भारी, दोषी को 3 साल कैद

Edited By ,Updated: 23 May, 2017 08:38 PM

guilty imprisoned 3 years in arms act case

अवैध हथियार रखने पर जिला अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत धनास के रहने वाले सदानंद को 3 साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। सैक्टर-11 थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के तहत 4 जनवरी 2015 को थाना पुलिस ने विशेष चैकिंग...

चंडीगढ़, (संदीप): अवैध हथियार रखने पर जिला अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत धनास के रहने वाले सदानंद को 3 साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। सैक्टर-11 थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के तहत 4 जनवरी 2015 को थाना पुलिस ने विशेष चैकिंग अभियान के तहत धनास पुल के समीप नाका लगाया हुआ था।

 इस दौरान पुलिस टीम ने देखा की एक युवक सड़क पर आ रहा है। युवक ने जैसे ही पुलिस टीम को देखा तो वह घबरा गया और पुलिस को देख वापिस मुड़ गया। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर उसे रोक लिया। युवक की तलाशी ली तो एक देशी कट्टा बरामद हुआ। वह इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई लाइसैंस या दस्तावेज नहीं दिखा पाया।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!