हाइवे शराब बंदी मामला : कुछ होटलों को मिल सकती है राहत, सांसद किरण ने लिखा प्रशासन को पत्र

Edited By ,Updated: 25 Apr, 2017 10:36 AM

highway alcohol ban case

सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश में नैशनल हाईवे पर और हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके खोलने पर प्रतिबंध लगाने के बाद नगर प्रशासन की ओर से शहर में अपनी नई आबकारी एवं कराधान पॉलिसी को लागू करने के लिए शहर में कुछ स्टेट हाईवे को डिस्ट्रिक मार्ग...

चंडीगढ़(राय) : सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश में नैशनल हाईवे पर और हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके खोलने पर प्रतिबंध लगाने के बाद नगर प्रशासन की ओर से शहर में अपनी नई आबकारी एवं कराधान पॉलिसी को लागू करने के लिए शहर में कुछ स्टेट हाईवे को डिस्ट्रिक मार्ग घोषित कर कुछ शराब के ठेकों को बंद होने से बचा लिया लेकिन नैशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आते होटलों एवं रैस्तरां में बार बंद हो गए। 

 

शहर में नैशनल हाईवे पर पड़ते सभी होटलों एवं रैस्तरां में बार के बंद होने से होटलों व रैस्तरां की आय खत्म होने से घाटा झेलना पड़ रहा है। अब इन होटलों एवं रैस्तरां में कोई न तो पार्टी करने के लिए आ रहा है और न ही अपने बच्चों की शादी व विवाह आदि को करने के लिए क्योंकि इनमें शराब को परोसने पर प्रतिबंध लगा है। अगर कोई इसे तोड़ता पाया गया तो होटल को सील करने का प्रावधान है।

 

आर.टी.आई. में और जानकारी दी गई है :
सोमवार को सांसद किरण खेर ने होटल व रैस्तरां मालिकों के उनके सामने हो रहे लाखों रुपए के घाटे की बात को रखा तो उन्होंने इस बारे में नगर प्रशासक के सलाहकार परिमल राय और एन.एस.ए.आई. के चेयरमैन को पत्र लिखकर इस मामले में नैशनल हाईवे 21 कहां से होकर गुजरता है के बारे में स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है। 

 

उन्होंने अपने पत्र में नैशनल हाईवे प्राधिकरण ऑफ इंडिया को कहा कि वह एक और तो शहर के होटल एवं रैस्तरां के मालिकों की ओर से नैशनल हाईवे के बारे में आर.टी.आई. के माध्यम से मांगी गई जानकारी में एन.एच. 21 को चंडीगढ़ में जंक्शन 38 यानी (ट्रिब्यून चौक) से, 53, 63, (मोहाली चैक पोस्ट), 62, 61, 60, 59 (सैक्टर-39 चौक तक) दर्शाया है, जबकि नगर प्रशासन की ओर से जंक्शन 38 (ट्रिब्यून चौक), 37, 36, 35, 34, (होटल जे.डब्ल्यू. मैरियट चौक), सैक्टर-49, 50, (विकास मार्ग को टच करते) हुए सैक्टर-39 चौक को नैशनल हाईवे 21 (न्यू एन.एच.-205) घोषित किया है। इसमें सुबह 6 से 11 बजे तक हैवी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है।

 

पता नहीं चल रहा कौन सही जानकारी दे रहा :
सांसद किरण खेर ने कहा कि एन.एच.ए.आई. की ओर से आर.टी.आई. में कुछ और जानकारी दी जा रही है और प्रशासन के अधिकारी कुछ और बता रहे हैं। साफ नहीं हो रहा है किस ही जानकारी कौन दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस गलतफहमी के कारण होटलों व रैस्तरां के मालिकों को हर रोज लाखों रुपए का घाटा हो रहा है।

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